PRAJWAL REVANNA: जनता दल के निलंबित नेता और पूर्व सांसद प्रज्जवल रेवन्ना यौन उत्पीड़न के केस में दोषी पाये गये हैं. उन्हे आज 2 अगस्त को बेंगलुरू की स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यह पूरी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप मे दी जायेगी
अंजाम देने के बाद अपने मोबाइल से बनाया था वीडियो
मामला कर्नाटक के हासन जिले में रेवन्ना परिवार के फार्महाउस मे काम करने वाली 48 वर्षीय महिला से जुड़ा है. जहां साल 2021 में रेवन्ना परिवार के फार्महाउस और घर पर कथित तौर पर दो बार रेप किया गया. आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने काम को अंजाम देने के बाद अपने मोबाइल फोन में वीडियो भी बनाया था.

अदालत ने दी PRAJWAL REVANNA को उम्रकैद की सजा
इस मामले में बेंगलुरू की विशेष अदालत ने जनता दल (सेक्युलर) से निलंबित नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दोषी पाया है. शनिवार को अदालत ने रेवन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाते हुये 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जायेगी. रेवन्ना की उम्रकैद की सजा आज से लागू की जाती है.
कोर्ट में रो पड़ा रेवन्ना, पहली बार तोड़ी चुप्पी
बेंगलुरू की स्पेशल कोर्ट ने 1 अगस्त को प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में दोषी ठहराया. दोषी ठहराये जाने के बाद शनिवार को रेवन्ना ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी. रेवन्ना ने दावा किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, और जज से कम से कम सजा दिए जाने की अपील की. जज से कम सजा की अपील करने के वह रोने लगा. रेवन्ना ने कहा कि राजनीति में तेजी से आगे बढ़ना उसकी एक मात्र गलती थी.
जज से कम से कम सजा की अपील
प्रज्वल ने कह कि पीड़ित महिला ने इस बारे में पहले अपने पति या रिश्तेदारों किसी से भी शिकायत नहीं की थी. लेकिन कुछ वीडियो प्रसारित हुये, तो उसने शिकायत दर्ज कराई. रेवन्ना ने आगे कहा कि मेरा एक परिवार है, मैने छह महीने से अपने माता पिता को नहीं देखा है. कृपया मुझे कम से कम सजा दें.
PRAJWAL REVANNA को पिछले साल जर्मनी से तुरंत लौटने के बाद किया गया था गिरफ्तार
प्रज्वल रेवन्ना को पिछले साल मई में जर्मनी से तुरंत लौटने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था. 1 अगस्त को बेगलुरू की विशेष अदालत ने रेवन्ना को रेप केस में दोषी पाया था. शनिवार को अदालत ने रेवन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाते हुये 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह पूरी धनराशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जायेगी.